Rules(नियम)


मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3/92/2012/बी-3/दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है ।

योजना के सदस्य/आश्रित (परिवार के सदस्य) योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र होगें । परिवार की परिभाषा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम-1958 के अनुसार ही होगी । (नियम 3-छ)

ऐसी किसी बीमारी, जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जॉच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नही है से पीडि़त होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार/सर्जरी की अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों सहित प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से 24 घंटे के भीतर परामर्श प्राप्त किया जावेगा|

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर शासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर/बाहर स्थिति निजी चिकित्सालय में रेफरल/उपचार की अनुमति निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र-2) में पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा प्रदान की जावेगी। रैफरल आदेश सहित समस्त पत्राचार में कोषालय द्वारा सदस्य को प्रदाय किया गया यूनिक कोड आवश्यक रूप से अंकित किया जावेगा ।

शासकीय कर्मचारियों के उपचार करने हेतु विभिन्न बीमारियों/सर्जरी के लिये शासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर स्थिति निजी चिकित्सालयों की सूची (परिशिष्ट-3) तथा राज्य के बाहर स्थिति निजी चिकित्सालयों की सूची (परिशिष्ट-4) म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेब-साईट (http://www.health.mp.gov.in) एवं (http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है ।

शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम-1958 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एंव चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित किये जाने वाले चिकित्सालयों जैसे ऑल- इंडिया इन्स्टीट्यूट आँफ मेडिकल साइंस (एम्स) भोपाल तथा भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एंव रिसर्च सेंटर में बिना किसी रैफरल के उपचार कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई है । इन चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध नही होने से सदस्य कर्मचारी चिकित्सा अगिम प्राप्त कर सकेगा ।

पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा रेफर किये गये निजी चिकित्सालयों से उपचार पर आने वाले व्यय के संबंध में Pre-Authorisation Requisition (PAR) (परिशिष्ट -5) प्राप्त कर अनुमोदित किया जावेगा । म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम-1958 के अंतर्गत अनुमोदित दरों की सूची म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेब- साईट (http://www.health.mp.gov.in) एवं (http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है । रेफरल एंव पीएआर में उल्लैखित उपचार से अतिरिक्त यदि कोई अन्य उपचार आवश्यक होगा तो उसके लिये चिकित्सालय द्वारा Enhancement of treatment request भेजी जावेगी ।

अत्यन्त आकस्मिक परिस्तिथियों में जहॉ जीवन रक्षा हेतु पीडि़त कर्मचारी/परिवार के सदस्यों को अविलम्ब उपचार प्रदान करना आवश्यक हो तो ऐसी स्तिथि में पीडि़त व्यक्ति को योजना से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में सीधे भर्ती कराया जा सकेगा । ऐसे प्रकरणों में संबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा कर्मचारी के इकाई प्रमुख को 24 घंटे के भीतर निर्धारित प्रारूप में पीएआर फार्म भेजकर रेफरल की अनुमति एंव पीएआर का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा । साथ ही निर्धारित प्रारूप में अति आवश्यकता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-6) भी संलग्न कर भेजा जावेगा । इकाई प्रमुख द्वारा ऐसे प्रकरणों में इकाई प्रमुख द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श कर रेफरल की अनुमति एंव पीएआर पर अनुमोदन प्रेषित किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास द्वारा सदस्य/आश्रितों के कैशलेस उपचार/सर्जरी हेतु शासन से मान्यता प्राप्त प्रदेश एंव प्रदेश के बाहर स्थिति 38 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है । ये अनुबंधित चिकित्सालय अनुबंध की शर्तो के आधार पर पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा उपरान्त रैफर किये जाने पर कैशलेस सुविधा प्रदान करेगें ।